पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अंतिम महाराजा की दो बेटियों को मनीमाजरा किले सहित 20,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की विरासत दी है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मनीमाजरा किला, शिमला में मशोबरा में संपत्तियां, बैंक जमा, आभूषण, पुरानी कारों और दिल्ली में गेट के पास कोपरनिकस मार्ग पर फरीदकोट हाउस की संपत्ति सहित 20,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की विरासत दी है। फरीदकोट महाराजा की बेटियाँ।
दोनों बेटियों राजकुमारी अमृत कौर और दीपिंदर कौर को अब संपत्ति में 75 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। संपत्तियों का 25 प्रतिशत हिस्सा उनकी मां महारानी महिंदर कौर को जाएगा।
न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह ने अपने 547 पन्नों के फैसले में दोनों बेटियों के अधिकारों को बरकरार रखा और महारावल कावाजी ट्रस्ट और दीपिन्दर कौर द्वारा अपील खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि महारानी महेंद्र कौर तब जीवित थीं जब फरीदकोट के शासक राजा हरिंदर सिंह बराड़ की मृत्यु हो गई।
महारानी महिंदर कौर और उनकी बेटी दीपिंदर कौर दोनों की मौत हो चुकी है। उनके शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के पास जाएंगे।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को भी बरकरार रखा है, जिसमें अब तक संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले महारावल खेवाजी ट्रस्ट को अवैध घोषित किया गया था।
निचली अदालत ने 25 जुलाई 2013 को अपने फैसले में अमृत कौर को विरासत दी थी, जिन्होंने अपने दिवंगत पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की थी। निर्णय को हालांकि दो पक्षों द्वारा चुनौती दी गई थी। 2018 में अपील भी खारिज कर दी गई।
स्वर्गीय दीपिंदर कौर, महारावल खेवाजी ट्रस्ट की चेयरपर्सन थीं। दो साल पहले उसकी मौत हो गई।